बेंगलुरु : कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (DCRE) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के. रामचंद्र राव को कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया।
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान रामचंद्र राव को राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों में यह पाया गया कि डीजीपी के. रामचंद्र राव ने अशोभनीय आचरण किया है, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है और इससे सरकार की छवि को ठेस पहुंची है।
आदेश में कहा गया, “राज्य सरकार ने मामले की जांच की है और यह प्रथम दृष्टया पाया गया है कि अधिकारी का आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3 का उल्लंघन है। अतः जांच लंबित रहने तक उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना आवश्यक है।”
आगे आदेश में स्पष्ट किया गया कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1)(a) के तहत रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
यह कार्रवाई उस समय की गई जब सोमवार को सोशल मीडिया पर कथित वीडियो वायरल हुए, जिनमें कर्नाटक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने कार्यालय में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। एक वीडियो में वह वर्दी में महिला को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वे सूट में भारतीय ध्वज और पुलिस विभाग के प्रतीक के सामने इसी तरह के कृत्य में संलिप्त दिखे।
हालांकि, रामचंद्र राव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए वीडियो को “छेड़छाड़ किया हुआ” बताया। उन्होंने मीडिया से कहा, “ये वीडियो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैं अपने वकील से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई तय करूंगा।”
गौरतलब है कि मार्च 2025 में उन्हें सोना तस्करी मामले में अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया था। इस मामले में अभिनेत्री रान्या राव को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर अपने सौतेले पिता रामचंद्र राव का नाम इस्तेमाल कर सुरक्षा जांच से बचने का आरोप है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और जांच के बाद आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।










