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मेदक जिले में 1 से 31 मार्च तक पुलिस अधिनियम लागू

मेदक तूप्रान डिवीजन: मेदक जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक डी.वी. श्रीनिवास राव ने घोषणा की कि 1 मार्च से 31 मार्च तक पूरे जिले में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 और 30(ए) लागू रहेगी।

इस अवधि के दौरान पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना धरना, रास्ता रोको, विरोध प्रदर्शन, रैली, सार्वजनिक बैठक, सभा या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा, एसपी ने स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, शांति भंग करने का प्रयास, या सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला पुलिस अधीक्षक ने आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के नेताओं से अपील की कि वे जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग का सहयोग करें।

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