तेलंगाना- मेदक (तूप्रान डिवीजन) : जिला पुलिस अधीक्षक डी.वी. श्रीनिवास राव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तूप्रान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, जंडापल्ली गांव निवासी सोमगारी भास्कर (27) पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप था। शिकायत मिलने पर तत्कालीन उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने मामला दर्ज किया।
इसके बाद जांच अधिकारी सीआई श्रीधर ने विस्तृत जांच करते हुए ठोस साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश आर.एम. सुभावल्लि ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
इस मामले को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में विशेष लोक अभियोजक एम. बालैया और भारोसा लीगल अधिकारी अधिवक्ता के. स्वेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तूप्रान एसआई गंगाराजु, जिला लायजनिंग अधिकारी बी. विठ्ठल और अन्य पुलिस कर्मियों ने समन्वय किया।
एसपी ने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की।








